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Thu, Dec 18, 2025

एमपी विधानसभा: मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पारित, नियम उल्लंघन करने वाली बसों पर 1000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से जुर्माना

Written by:Atul Saxena
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परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा उनके मार्गदर्शन में हम परिवहन विभाग में फेस लेस और पारदर्शी व्यवस्था कर पा रहे  हैं। 
एमपी विधानसभा: मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पारित, नियम उल्लंघन करने वाली बसों पर 1000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से जुर्माना

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पास हो गया, इस विधेयक में सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ने वाले सवारी वाहनों और मालवाहक वाहनों में जुर्माने की राशि में संशोधन का प्रावधान किया है।

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए संशोधन विधेयक की जानकारी दी और कहा कि  इस संशोधन के पीछे परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाना मकसद था अब कोई अधिकारी कर्मचारी जुर्माने, चालान में शासन को राजस्व हानि नहीं पहुंचा सकेगा और ना आरोप लगा सकेगा।

राजस्व चोरी पर लगेगी लगाम, पारदर्शी होगी व्यवस्था 

परिवहन मंत्री ने बताया पहले बस या मालवाहक वाहन को नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता था जुर्माने का केलकुलेशन किया जाता था उसमें किलोमीटर देखे जाते थे जुर्माना दो गुना तक कर दिया जाता था ऐसे में पेनाल्टी के कम ज्यादा होने की गुंजाईश रहती थी हमने ये सब बंद किया है।

अब ऐसे लगेगा सवारी और मालवाहक वाहनों पर जुर्माना 

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अब यदि कोई बस या अन्य सवारी वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर चलता मिला, या पेपर की कमी मिली तो उसपर प्रति सीट 1000/- रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा इसी तरह अब मालवाहक वाहन पर टन के हिसाब से जुर्माना लगाये जायेगा जिसे चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है।