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Sat, Dec 20, 2025

MPPSC ने दिया EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका, अधिकतम आयुसीमा की छूट खत्म की

Written by:Atul Saxena
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MPPSC के इस आदेश से ईडब्ल्यूएस वर्ग के उन युवाओं को तगड़ा झटका लगा है जो आयु छूट के कारण परीक्षा में शामिल हुए थे, अब उनकी नियुक्तियां भी संकट में पड़ सकती हैं।
MPPSC ने दिया EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका, अधिकतम आयुसीमा की छूट खत्म की

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका देते हुए उन्हें अधिकतम आयुसीमा में दी जाने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है, एमपीपीएससी ने ये फैसला हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद लिया है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अब से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह ही आवेदन करना होगा, यानि अब सामने वर्ग की तरह ही ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दी गई है।

अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह ही भरना होगा फॉर्म  

आपको बता दें कि फरवरी 2022 में लोकसेवा आयोग ने EWS के भ्यार्थियों को भी SC,ST, OBC वर्ग के समान अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष का लाभ देना शुरू किया था यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अभ्यर्थी भी 45 वर्ष तक की आयुसीमा का लाभ लेकर आवेदन करने का पात्र होगा लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है ।

हाई कोर्ट में क्या दी गई दलील  

सरकार के इस नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि आयु में छूट केवल आरक्षित वर्गों के लिए लागू होती है, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को संविधान में सिर्फ 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, न कि आयु छूट जैसी सुविधाएं।  सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि ईडब्ल्यूएस को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया है, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों के विरुद्ध है, इसके विरुद्ध ई डब्ल्यू एस के अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में अर्जी लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया

MPPSC का सूचना पत्र 

MPPSC ने कहा कि योग द्वारा जारी विभिन्न विज्ञापनों के “परिशिष्ट -1 आयु सीमा में छूट” के बिन्दु क्रमांक (तीन) में उल्लेख किया गया था कि “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्ययर्थियों की अभ्ययर्थिता न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।”

17 मार्च को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी याचिका  

एमपीपीएससी ने कहा कि उपरोक्त याचिका एवं संबंधित अन्य याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतिम आदेश  17 मार्च 2025 के द्वारा खारिज किया गया है। अत: आयोग द्वारा जारी ऐसे सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नही रहेगी अर्थात इस वर्ग के जिन पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक है वे संबंधित पदों हेतु अपात्र माने जाएंगे।

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