भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा (Madhya Pradesh Public Service Commission- MPPSC) की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट स्थगित नहीं किया गया है, मेंस एक्जाम मार्च में ही होगी। वही हाईकोर्ट ने भी मेंस परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई है । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सेवा आयोग परीक्षा में आरक्षण विवाद (Reservation dispute) की अगली सुनवाई 22 फरवरी 2021 को होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सेवा आयोग 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के रिजल्ट स्थगित नहीं किए गए हैं, इसलिए मेंस एग्जाम निर्धारित समय पर होंगे। आयोग ने अपील की है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तत्काल कर दें। ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) की तरफ से स्थगन का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है
MPPSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा 2019 भर्ती का मेंस एग्जाम 21 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। वहीं, परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिन पहले जारी किया जाएगा।एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में MP-PSC 2019 की प्रीलिम्स परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 6 याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि प्रीलीम्स की परीक्षा में ST वर्ग को 20, SC को 16, OBC को 27 और EWS को 10 प्रतिशत, जबकि अनारक्षित वर्ग को 40 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है, जिसके बाद आरक्षण कुल 113 प्रतिशत हो गया है, जो की संभव नहीं है।इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार (Shivraj Government) को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर राज्य सरकार और आयोग 22 फरवरी तक मामले में जवाब नहीं देगें तो परीक्षा पर रोक लगाई जा सकती है।पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था।