भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 03 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया (Drug Mafia) के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं।
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आपको बता दे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा क्रीमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC 1973) की धारा 2 (सी) और 2 (एल) में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 (सी) कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार है।