भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 03 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया (Drug Mafia) के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं।
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आपको बता दे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा क्रीमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC 1973) की धारा 2 (सी) और 2 (एल) में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 (सी) कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार है।
कमलनाथ पर हमला
नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दोमुंही राजनीति करती है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ (Kamal Nath) जो कहते हैं वह करते नहीं, जो करते हैं वह कहते नहीं है। नौजवानों को बेरोजगारी (Unemployment) भत्ता और किसानों का कर्ज माफ (Debt Waiver) नहीं करना, इसका प्रमाण है।
किसानों के हित में कृषि बिल
नरोत्तम ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) का किसान (Farmers) समझदार है। नए #कृषि_सुधार_कानून पूरी तरह से किसानों के हित की रक्षा करने वाले हैं। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम से प्रदेश का किसान बहुत दूर है। वह जानता है बीजेपी सरकार (BJP Government) हमेशा किसानों के हित में फैसला करती है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 03 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP @JansamparkMP pic.twitter.com/uk0BE66Nnw
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) December 16, 2020