लक्ष्य से कम हुई वसूली तो रुकेगी सम्पत्ति अधिकारी की सैलरी

भोपाल| निकायों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम राजस्व वसूली करने पर संबंधित नगरीय निकाय के सम्पत्ति कर अधिकारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा| प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने हाल ही में वीडियो क्रांन्फ्रेंसिंग से योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए| 

श्री दुबे ने कहा कि किसी भी स्थिति में राजस्व वसूली ऑफ लाइन नहीं करें। उन्होंने निकाय क्षेत्र में स्थित केन्द्र शासन की सम्पत्तियों पर भी सेवा शुल्क वसूलने की कार्यवाही करने और केन्द्र/राज्य शासन की किसी भी योजना में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 नगरीय निकायों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव ने कहा कि क्रे‍डिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने सभी निगरीय निकायों को हाउसिंग फॉर ऑल का प्लान ऑफ एक्शन भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों की पात्रता की जाँच कर तुरंत उनके खाते में राशि अन्तरित की जाए। नगरीय निकायों में बीएलसी एवं एएचपी के तहत निर्मित घरों में स्थानीय जन-प्रतिनिधि की उपस्थिति में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवायें।


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