अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर होगा शिकायतों का निराकरण

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारणद्ध विनियम 2019 लागू किया जा रहा है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की शिकायत निवारण के लिये चार समितियां, महाविद्यालयीन छात्र शिकायत निवारण समितिए विभागीय छात्र शिकायत समिति, संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति तथा विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिकायत की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा अथवा अनुसंधान क्षेत्र में प्रख्यात पूर्व कुलपति ही लोकपाल के लिए पात्र होंगे। लोकपाल की नियुक्ति के लिए पाँच सदस्यीय खोज समिति बनायी जाएगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सभापति और सदस्य होंगे। खोज समिति तीन नामों का पैनल देगी। लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाएगा। लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत को अधिकतम 30 दिनों में निराकृत करना होगा।


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