कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी| उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि कोरोना के जितने भी टेस्ट होंगे, वह निशुल्क होंगे। भले ही इसके लिए फीवर क्लीनिक की संख्या बढ़ानी पड़े। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में 1700 ऑक्सीजन बेड और 564 से अधिक आईसीयू के बेड बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़कर 11 हजार 700 और आईसीयू की बेड संख्या 2388 हो जाएगी। जहां बेड बढ़ाये जाएंगे उसमें जबलपुर और ग्वालियर को भी चिन्हित किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जब देश पूरी तरह से अनलॉक हो गया है और कोरोना फैल रहा है, लेकिन लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास विभाग को जागरूकता के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों में बगैर मास्क से नहीं बैठें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।
दीनदयाल रसोई योजना का होगा विस्तार
इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार धार्मिक सहित अन्य शहरों में किया जाएगा। यहां भोजन दस रुपये में मिलेगा। अब ऐसे 100 रसोई केंद्र राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति और नगरीय प्रशासन विभाग को दी गई है। अब तक राज्य के 51 शहरों में 56 केंद्र संचालित थे, अब 44 नए केंद्र और बढ़ाए जाएंगे।
स्ट्रीट वेंडर योजना में एमपी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ
गृहमंत्री ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर योजना में एमपी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। इस योजना में अब तक 8 लाख वेंडर्स अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अब प्रवासी मजदूर, जिन्हें किराए के मकान की आवश्यकता है, उन्हे दिए जाएंगे। पथ विक्रेता योजना का लाभ एक लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री शामिल होंगे। 12 सितंबर को पीएम आवास योजना योजना में 68 हजार लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। वहीं16 सितंबर को प्रदेश में 37 लाख गरीब व्यक्तियों को एक साथ पात्रता पर्ची का वितरण होगा।
दो विधेयक को मंजूरी
इसके अलावा दो विधानसभा में महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति कैबिनेट ने दी है| 21 सितंबर से होने वाले सत्र में यह दोनों विधेयक रखे जाएंगे| इसमें एक मध्यप्रदेश सहकारी संशोधन विधेयक है, जिसके बाद सांसद और विधायक को सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष या प्रशासक बनने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा लोक सेवा प्रबंधन विभाग लोक सेवा गारंटी कानून में यह प्रावधान करने जा रहा है कि तय समय सीमा में यदि सेवा नहीं मिलती है तो पोर्टल से उसकी अनुमति स्वतः मिल जाएगी। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। इसका अध्यादेश लाया जाएगा और इसे विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा।
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