भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लर्निंग लाइसेंस (Learning License) बनवाने के लिए अब परिवहन कार्यालय (RTO Office) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह काम ऑनलाइन (Online) आवेदन करने पर घर बैठे हो जाएगा। पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था की शुरुआत 30 नवंबर से होगी। पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत सिर्फ सतना (Satna) और खरगोन (Khargaone) के जिले परिवहन कार्यालय में 25 नवंबर से शुरू होगा। यह फैसला भोपाल (Bhopal) में एनआईसी, स्मार्टचिप और परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक में लिया गया है।
दस्तावेज में गड़बड़ी न होने पर बन जाएगा लर्निंग लायसेंस
बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले खरगोन और सतना में लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। सफल होने पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य शहर में 30 नवंबर से नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए एनआईसी के सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दस्तावेज में गड़बड़ी नहीं होने पर लाइसेंस बन जाएगा। स्मार्टचिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भोपाल आरटीओ प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि 30 नवंबर को एक और बैठक होगी, बैठक के दौरान कर्मचारियों को नई व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
12 प्रश्नों का देना होगा सही जवाब
लर्निंग लाइसेंस बनाने की नई व्यवस्था के साथ ही पोर्टल के माध्यम से ट्रैफिक नियम और सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। बीस में से 12 प्रश्न सही बताने पर आवेदक को पास किया जाएगा। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। अभी तक परिवहन दफ्तर जाने पर टेबलेट पर 10 प्रश्न पूछे जाते थे सही करने पर आवेदक पास होते हैं।