मध्यप्रदेश में अब सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, सदन में बहुमत से विधेयक पारित

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेश में सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नही, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली (संशोधन) विधेयक 2021 विधानसभा में बहुमत से पारित विधेयक में अब मध्यप्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना- प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन होगा।

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Harpreet Kaur