भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 15 अक्टूबर शुक्रवार से प्रदेश में समेरिटन स्कीम लागू कर दी गई है। इस स्कीम को लागू करने का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को शुरुआती कुछ देर में ही जान बचाने के लिए अस्पताल ट्रॉमा केयर सेंटर ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन व प्रेरणा देना है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुड समेरिटन स्कीम लागू कर दी है। इसके तहत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य करने वाले गुड समेरिटन को 5 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन अवर में अस्पताल/ट्राॅमा केयर सेंटर तत्परता से पहुंचाकर जान बचाता है। ऐसे सभी व्यक्ति इस अवाॅर्ड के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे में गंभीर घायल व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।
DA वृद्धि के बाद अब सरकार की बड़ी घोषणा, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से यह योजना लागू कर दी गई है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गुड सेमेरिटन सीधा अस्पताल/ट्राॅमा केयर सेंटर ले जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा। योजना के संबध में सभी जिलाें के एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।