भोपाल, डेक्स रिपोर्ट। गुरुवार को एनएसयूआई ने जमकर मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल के बाहर हंगामा किया, धरने पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, NSUI ने नर्सिंग रजिस्ट्रार के नेमप्लेट पर कालिख भी पोत डाली, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मध्यप्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ शिवराज सरकार खिलवाड़ कर रही है, प्रदर्शन के दौरान ही नर्सिंग काउंसिल में एनएसयूआई ने गंगा जल भी छिड़का, एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि वह हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, एनएसयूआई का आरोप है कि मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेजों के दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा योग्य और ईमानदार को नहीं दी जाती रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी लाखों रूपयों का लेन देन कर बनाई जाती हैं रजिस्ट्रार, नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारियों के भी फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्त्ताओ ने मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारी जोगेन्द्र यादव पर आरोप लगाते हुए गिरफ़्तारी की मांग की है, उनका कहना है कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से करोड़ों रुपए की वसूली फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता के नाम पर जोगेन्द्र यादव वसूली करते थे।
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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नर्सिग कॉलेजों के फर्जीवाड़े वाले केस में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है, जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउॅन्सिल की रजिस्ट्रार को निलंबित करने का आदेश दिया है, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन फर्जीवाड़े से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया, जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दायित्वों के निर्वहन में नाफरमानी कर रही नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को निलंबित करने का आदेश दिया। पिछले दिनों से इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी, नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार जनरल से शपथ पत्र में जवाब मांगा गया था, सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता सिजु ने शपथ पत्र पेश कर जवाब दिया और यह बताया कि 94 नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति इस वर्ष नहीं दी गई है, इसके अलावा 93 नर्सिंग कॉलेजों को बिल्डिंग भवन संबंधी नोटिस का जवाब ना देने के कारण उनकी मान्यता निलंबित कर दी गई है, नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि जब से याचिका हाईकोर्ट में लंबित है उस दरमियान 49 नए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है, जिन का निरीक्षण भी कर लिया गया है और सत्यापन करने के बाद ही अनुमति जारी की गई है।
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रजिस्ट्रार के शपथ पत्र में पेश किए गए जवाब के बाद याचिकाकर्ता ने इसे झूठा बताया और कोर्ट के सामने वो साक्ष्य पेश किए जो बताते हैं कि नर्सिंग कॉलेज गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं, याचिकाकर्ता ने 10 नर्सिंग कॉलेजों का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि किस तरह से नर्सिंग कॉलेज शटर वाले भवन में और डुप्लीकेट फैकल्टी के साथ खोले गए हैं, कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ना केवल इस पर बात पर गंभीरता जताई बल्कि नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दे दिए।