OBC को आरक्षण ना मिले, कांग्रेस का यह षड्यंत्र पूरी तरह से विफल- मंत्री भूपेन्द्र सिंह

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के दृढ़ संकल्प और कोशिशों से ही नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण मिलना संभव हुआ है। यहां जारी बयान में मंत्री श्री सिंह ने बताया कि इस बार संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद तथ्य बताते हैं कि इस बार ओबीसी वर्ग के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण देने में सफलता मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों में तय की गई सीमाओं का ध्यान रखते हुए भी पिछली बार की आरक्षण प्रक्रिया से ज्यादा ओबीसी आरक्षण मिला।

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मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गये हैं, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण प्रत्येक निकाय में 50 प्रतिशत की सीमा में रहे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश पूर्व के आदेश के माडिफिकेशन हेतु लगाए गए प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया जिससे ओबीसी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र मुरैना, नीमच, भोपाल, निवाड़ी में 30 प्रतिशत और मंदसौर में 29 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किए गए हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद निवाड़ी व भोपाल में 50 प्रतिशत तथा अगर मालवा, अशोकनगर, शाजापुर , छतरपुर , टीकमगढ़, में 25 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त हुए हैं। मुरैना जिले में जनपद सदस्यों के 26 प्रतिशत पद तथा भिंड में जनपद पंचायत सदस्यों के 25 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरपंच पदों पर मुरैना व भिंड जिलों में 27 प्रतिशत तथा राजगढ़ वह मंदसौर जिलों में 26 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है।


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Harpreet Kaur