ओंकारेश्वर बांध विस्थापितों को SC से बड़ी राहत, अब 28 को सरकार के खिलाफ भोपाल में करेंगें प्रदर्शन

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भोपाल/नई दिल्ली

ओम्कारेश्वर बांध को लेकर नर्मदा आन्दोलन को बड़ी जीत मिली है।  सुप्रीम कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध विस्थापितों के संबंध में बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आन्दोलन की याचिका पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह 3 महीने के अन्दर विस्थापितों को पुनर्वास के लिए खेती योग्य जमीन उपलब्ध कराये। यदि विस्थापित मुआवजा व विशेष पैकेज का विकल्प लेता है तो सरकार को मुआवजे व पैकेज पर अतिरिक्त 90% ब्याज देना होगा। इस मामले मे मुख्य न्यायाधीश  रंजन गोगोई , न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की और आदेश दिए। वही नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार से मांग की है कि जमीन के साथ पुनर्वास की अन्य सभी मागों को तत्काल पूरा किया जाये। इन सभी मांगों के साथ विस्थापित सैकड़ों की संख्या में 28 मार्च को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करेंगे।


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