भोपाल। हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है कि पीईबी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच के लिए फिंगर प्रिंट के अलावा आई स्कैनर की भी व्यवस्थ करे। क्योंकि कई कारणों से कुछ अभ्यर्थियों का फिंगर प्रिंट मैच नहीं खाता है। इसलिए आई स्कैनर का सहारा लिया जाए। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केंद्रों पर फिंगर प्रिंट की जांच करने की मशीन के साथ-साथ आई स्कैनर भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कई बार चर्म रोग की वजह से परीक्षार्थी के फिंगर प्रिंट आधार कार्ड के रिकॉर्ड से मैच नहीं करते हैं। इस वजह से ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाते। 2018 में हुई एक परीक्षा में शहर के भूपेंद्रसिंह इसी वजह से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देने से वंचित रह गए थे। इस बार उसके साथ ऐसा न हो, इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि चर्म रोग की वजह से उन्हें यह दिक्कत हुई थी। ऐसे कई परीक्षार्थी हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है। इस साल 29 जून को एक बार फिर परीक्षा है। इस बार परेशानी न हो, इसलिए कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद उक्त आदेश जारी कर दिए।