विदिशा, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विदिशा (Vidisha District) जिले में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सीईओ ( Vidisha District Panchayat CEO) नीतू माथुर ने सिरोंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तरवरिया के सचिव (Panchayat Secretary) अमान सिंह खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में अमान खान का मुख्यालय जनपद पंचायत सिरोंज नियत किया गया है और उन्हें निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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जिला पंचायत सीईओ माथुर ( Vidisha District Panchayat CEO) के द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख है कि ग्राम सचिव अमान खान के द्वारा किसान (Farmers) से खेत तालाब निर्माण के लिए राशि की मांग युक्त (Bribe) वीडियो (Video Viral) सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रसारित होने तथा अखबारो में समाचारा प्रकाशित होने पर ग्राम सचिव अमान खान के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 की कंडिका तीन के निर्धारित बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लंघन होने से ग्राम पंचायत तरवरिया के सचिव अमान खान के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही हुई है।
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वही विदिशा कलेक्टर (Vidisha Collector) डॉ पंकज जैन ने एक ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवाएं समाप्ति (Termination of contract services) का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि जनपद पंचायत लटेरी की ग्राम पंचायत तिलोनी के ग्राम रोजगार सहायक राजन सिंह यादव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा अनियमितताएं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप सेवा समाप्ति का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।