Tue, Dec 23, 2025

रेल्वे की सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ सकता है भारी, यात्रियों से की अपील

Written by:Sushma Bhardwaj
Published:
रेल्वे की सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ सकता है भारी, यात्रियों से की अपील

RPF seized inflammable firecrackers and domestic gas cylinders at Bhopal station.

RAIL NEWS : त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते यात्री सुरक्षा एवं रेल संरक्षा सुनिश्चित करने भोपाल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों सहित अन्य स्टेशनों पर वाणिज्य कर्मियों, आरपीएफ एवं जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय कर डॉग एस्कार्ट, बम एस्कार्ट की मदद से यात्री सामान, पार्सल, ज्वलनशील वस्तु, बम इत्यादि की विशेष रूप से चैकिंग की जा रही है। स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्टेशन तथा रेलवे परिसर में संदिग्धों पर गहनता से नजर रखी जा रही है।

दण्डनीय अपराध
यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक, खतरनाक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।