Sat, Dec 27, 2025

PMFBY: किसानों के लिए अच्छी खबर, अब 31 दिसंबर तक उठा सकते है लाभ, जानें कैसे

Written by:Pooja Khodani
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PMFBY: किसानों के लिए अच्छी खबर, अब 31 दिसंबर तक उठा सकते है लाभ, जानें कैसे

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY -Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत रबी सीजन के लिए कार्य शुरु कर दिया गया है।किसान बैंक में अपनी फसल के अनुसार प्रीमियम जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

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दरअसल, PMFBY अंतर्गत ऐसे सभी अऋणी किसान भाई फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक पीके चौकसे ने बताया कि विदिशा जिले में रबी मौसम 2021-22 के लिए गेंहू सिंचित, असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर पर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है, जिसका स्केल आफ फायनेंस का आधार 1.5 प्रतिशत के मान से गेंहू सिंचित हेतु 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित गेंहू के लिए 394.50 पैसे, चना के लिए 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा फसल बीमा (PMFBY) प्रीमियम राशि रबी 2021-22 के लिए जमा की जानी है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि अऋणी कृषकों द्वारा पूर्व उल्लेखित प्रीमियम राशि के साथ आवश्यक दस्तावेंज क्रमशः भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ कृषक की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें IFSC कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है ताकि देय बीमा क्लेम्प राशि किसान के खाते मेंं समायोजित हो सकें।अऋणी किसानों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है, ऐसे में किसान अधिसूचना अनुसार फसल बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेजों सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर PMFBY का लाभ उठा सकते है।

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वही इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह लोधी से मोबाइल नम्बर 7772905842 अथवा तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

मध्य प्रदेश के 47 लाख किसानों ने किया आवेदन

मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना (CMFBY) के माध्यम से मध्य प्रदेश में इस वर्ष 47 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। हर साल इसमें 3 लाख किसान जुड़ते हैं।सबसे ज्यादा उज्जैन में बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 4 लाख 29 हजार है और  सिंगरौली में 855 किसानों ने बीमा करवाया है। इसके अलावा मंदसौर, सीहोर, देवास, राजगढ़ के किसानों ने भी इस योजना के अंतर्गत अपना बीमा कराया है। खास बात ये है कि इस वर्ष बीमा कराने वाले किसानों की संख्या पिछले सभी वर्षों से अधिक है।

क्या है योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 13 जनवरी 2016 को आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाढ़, आंधी, तेज बारिश आदि के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य 100% किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान करना है।

किसान बदल सकते है फसल

इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है एवं प्रीमियम की 98% राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।अब तक लगभग 50% किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है।यदि किसान पहले से तय फसल को बदलना चाहता है तो किसान को अंतिम तारीख से 2 दिन पहले बदलाव के लिए अपनी बैंक को सूचना देनी होगी। वह किसान जिन के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वह कस्टमर सर्विस सेंटर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।