अब शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, स्पेशल डीजीपी ने जारी किए ये खास निर्देश

police-will-take-strict-action-against-alcoholic-drives

भोपाल। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश में लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिनमें शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से अन्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए एक परिपत्र जारी किया है। अब अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।  वाहन चालक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-304 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होगा। साथ ही वाहन की जमानत भी नहीं हो सकेगी। 

यह सरहानीय कदम पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह के अनुमोदन के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल एवं इन्दौर के उप पुलिस महानिरीक्षकों सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के जरिये इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी रेंजों के पुलिस महानिरीक्षकों से इन निर्देशों का पालन कराने की हिदायत दी है।


About Author
Avatar

Mp Breaking News