भोपाल। लॉक डाउन के दौरान स्कूलों को बंद रखा गया है, लेकिन कुछ निजी स्कूल पालकों पर फीस भरने का दवाब बना रहा है| शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने आदेश जारी कर निजी स्कूलों के खिलाफ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी स्कूल द्वारा अभिभावकों से जबरन फीस मांगी गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शहर में कई निजी स्कूलों की ओर से अभिवावकों को फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे है। कोरोना के खतरे के चलते सरकार ने स्कूलों में 14 अप्रैल तक के लिए छुट्टी घोषित की है। इस दौरान स्कूलों में एक दिन भी क्लास नहीं लगी, लेकिन मार्च और अप्रैल पूरे माह की फीस अभिभावकों से मांगी जा रही है। हालांकि, इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी सीबीएसई व आईसीएसई से संबंद्घ स्कूलों में बकाया फीस 30 अप्रैल तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा लेट फीस लेने पर भी रोक लगाई गई। लेकिन स्कूलों द्वारा फीस मांगी जा रही है|
राजधानी में दो स्कूलों की शिकायत मिलने के बाद डीईओ ने गुरुवार को आदेश जारी कर निजी स्कूलों के खिलाफ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। अब जबरन फीस मांगी गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।