वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 33 साल, विस्तार से पढ़िए कैबिनेट के फैसले

भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले लिए गए|  विकास प्राधिकरणों ने जिन किसानों की जमीन विभिन्न् प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित की थी और सालों से उनमें कोई काम नहीं हुआ या मात्र 10 फीसदी तक काम हुआ है, ऐसी जमीन किसानों को वापस की जाएगी। कैबिनेट में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया गया| इसके तहत लैंड पुलिंग योजना लागू होगी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन किसानों को वापस होगी। 

कैबिनेट ने तृतीय श्रेणी दैनिक वेतन भोगियों/स्थायी कर्मियों की सेवा में कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदानित पदों पर कार्यरत शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।  


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