भोपाल/जबलपुर।
कोरोना संकटकाल(corona crisis) के बीच उपचुनाव(by election) से पहले पूर्व मंत्री और रीवा से भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ल को झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राजेन्द्र शुक्ल के खिलाफ चुनाव याचिका ख़ारिज करने से इंकार कर दिया है।यह याचिका 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा ने लगाई है और शुक्ल का चुनाव शून्य कर रीवा सीट पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की गई है। ऐसे में आने वाले समय में भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती है।
दरअसल, 2018 का विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ल के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में शुक्ल पर धनबल से चुनाव लड़ने और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है और इसी आधार पर चुनाव शून्य कर रीवा सीट पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने शुक्ल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोरोना आपदाकालीन एकलपीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी अभय मिश्रा को तकनीकी खामियां दूर करने दो सप्ताह की मोहलत दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आवेदनकर्ता भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला की ओर से पक्ष रखा गया।