प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार को राहत, हाई कोर्ट ने मांग को दी मंजूरी, 18527 पदों पर होगी भर्ती

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MP Teachers Recruitment : मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में 18000 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसी बीच हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों के 50% प्राप्तांक की शर्तें अनिवार्य नहीं है।

यह है मामला 

याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि स्नातक परीक्षा में उसके 49.72% प्राप्तांक है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता सागर निवासी मनोज कुमार लुहारिया की ओर से वकील रतन भारत तिवारी ने पक्ष रखा। जिसमें दलील देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के कॉउंसलिंग से उम्मीदवार को वंचित किया जा रहा है।


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Kashish Trivedi

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