भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य शासन ने समाधान योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। पहले आवेदन लेने की अंतिम अवधि 15 दिसंबर 2021 थी। लेकिन अब अवधि बढ़ाए जाने के बाद योजना के तहत 31 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की स्थगित की गई राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लागू की गई थी। योजना के तहत 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार की पहले से स्थगित राशि के भुगतान में राहत दी गई थी।
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गौरतलब है की मध्य प्रदेश के लाखों बकायादार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लागू की गई थी, इस योजना में बकाया बिजली बिल की 100% सरचार्ज राशि के साथ 40 फीसदी मूल बकाया राशि माफ की जा रही है इसका लाभ प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को मिला है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित प्रारूप में विद्युत वितरण कंपनी को आवेदन देना होता है। ऊर्जा विभाग ने बढ़ाई गई अवधि का आदेश अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक और तीनों विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालकों को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार के बढ़ाए गए समयानुसार उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते है।