भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भोपाल में 17 फरवरी से शुरू होने जा रही माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं औऱ 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है, कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है धारा-144 शहर में 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी , वही अब किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र अगर बजाया तो कार्यवाही होगी, इन परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, बोर्ड परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जिनमें कुल 104 में से 13 अतिसंवेदनशील औऱ 6 सवेंदनशील सेंटर बनाए गए है।
यह भी पढ़े.. हाई कोर्ट ने होमगार्ड जवानों को काम से अलग करने के मामले में प्रमुख सचिव सहित अन्य को दिए निर्देश
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित की जाएंगी. वहीं, हाईस्कूल की परीक्षाएं 18 फरवरी से 10 मार्च तक व हायर सेकेंडरी यानि कि 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी, प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी व छात्रों को 9-45 बजे के बाद केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परीक्षा के संबंध में बोर्ड की तरफ से शेड्यूल पहले जारी किया जा चुका है, इस बार 10वीं-12वीं की परीक्षा में लगभग 12 लाख छात्र शामिल होंगे।