भोपाल| लॉकडाउन (Lockdown) के चलते जहां सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं| वहीं इस बार शादियों (Weddings) का सीजन बिना शादी के ही निकल रहा है| ऐसे में केंद्र सरकार ने राहत दी है| सरकार ने लॉक डाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाई है, जो कि 4 मई से 17 मई तक रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
गृह मंत्रालय Home Ministry द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शादी के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने केंद्र की गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं| प्रदेश में शादी समारोह (Wedding ceremony) में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की तरफ से कुल 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में शादियां हो सकेंगी परंतु दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति उनमें शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियाँ जारी रह सकेंगी, जिससे लोगों की रोजी-रोटी चले। विशेष परिस्थितियों में पाबंदियाँ लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें रेड जोन को ऑरेंज जोन में तथा फिर ग्रीन जोन में बदलना है। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए।