टीकमगढ़ कलेक्टर को शो-काॅज नोटिस और पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

Published on -

MP-Show Cause Notice to Tikamgarh Collector : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में कलेक्टर टीकमगढ़ सुभाष कुमार द्विवेदी को पांच अप्रैल 2023 को अनिवार्यतः आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। आयोग द्वारा सुभाष कुमार द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से कराई जायेगी। कई पदीय स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण कलेक्टर टीकमगढ़ सुभाष कुमार द्विवेदी को पांच अप्रैल 2023 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

पहला मामला 

मालूम हो कि आयोग के प्र.क्र. 3228/टीकमगढ/2020 के अनुसार आयोग ने एक मामलें में संज्ञान लिया था। टीकमगढ जिले के पलेरा जनपद के सगरवारा गांव के कालूपाल की पिछले दस साल से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसी बीच कालू की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। अजीब हरकतें करने लगा। इलाज मिलने पर हालत ठीक हो जाती, जैसे ही इलाज बंद होता, तबीयत फिर बिगड़ जाती। मानसिक स्थिति बिगड़ने पर कालू कभी घर से निकल जाता, तो कभी लोगों पर पत्थर फेंकने लगता, कभी कुएं में कूद जाता। कालू की पत्नी जयकुंवर ने बताया कि उसका पति किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिये उसे घर में ही बांधकर रखना मजबूरी थी। कालू एक कमरे में कैद है। इस कमरे से अगर कुछ बाहर आता है, तो सिर्फ उसकी चीखें, वह कभी नहीं निकल पाता। नित्य क्रिया भी कमरे में ही होती है। कालू की यह हालत इसलिए है, क्योंकि गरीबी के कारण उसके मानसिक रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। मामले में आयोग ने कलेक्टर, टीकमगढ से प्रतिवेदन मांगा था।

दूसरा मामला

प्र.क्र. 8230/टीकमगढ़/2021 के मुताबिक मामौन दरवाजा, वार्ड नं. 26, टीकमगढ़ निवासी आवेदक शरीफ खान पिता हमीद खां आयोग में आवेदन लगाया था कि पीएम आवास योजना में उसका नाम नहीं जोड़ा गया, उसके खाते में पैसे भी नहीं भेजे गये। कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद भी उसे पीएम आवास योजना के तहत आवास मंजूर न कर नगर पालिका, टीकमगढ़ द्वारा उसे परेशान एवं प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले में आयोग ने कलेक्टर, टीकमगढ से प्रतिवेदन मांगा था।

तीसरा मामला 

इसी प्रकार प्र.क्र. 0742/टीकमगढ़/2022 के मुताबिक तिवारी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 09, खरगापुर, जिला टीकमगढ़ निवासी आवेदक मुकुल तिवारी पुत्र रामनरेश तिवारी व अन्य ने आयोग में शिकायत की थी कि अनावेदक भगवानदास पुत्र रामचरण ताम्रकार द्वारा शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कर एक अवैध निर्माण कर लिया गया है। इस अवैध निर्माण को हटाने के संबंध तहसीलदार खरगापुर द्वारा आदेश पारित किये जाने के बावजूद सीएमओ खरगापुर द्वारा यह अतिक्रमण अबतक नहीं हटाया गया है। अतः अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटवाया जाये। मामले में आयोग ने कलेक्टर, टीकमगढ से प्रतिवेदन मांगा था।

तीन मामलों में नोटिस के बावजूद कलेक्टर ने न जवाब दिया न हाजिर हुए 

तीनों ही मामलों में आयोग ने कलेक्टर टीकमगढ़ सुभाष कुमार द्विवेदी को प्रतिवेदन देने के लिये कई पदीय स्मरण पत्र भेजे, परन्तु प्रतिवेदन नहीं मिला। तत्पश्चात् कलेक्टर टीकमगढ़ श्री द्विवेदी को नामजद नोटिस जारीकर उन्हें प्र.क्र. 0742/टीकमगढ़/2022 में दस जनवरी 23 को तथा प्र.क्र. 3228/टीकमगढ/2020 व प्र.क्र. 8230/टीकमगढ़/2021 में 31 जनवरी 23 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था। यह सभी नामजद नोटिस उन्हें मिल भी गये, परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही वे तय तारीखों में आयोग के समक्ष उपस्थित हुये। इस पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32ग के अन्तर्गत कलेक्टर टीकमगढ़ सुभाष कुमार द्विवेदी को पूर्व में आयोग में उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें पांच अप्रैल 2023 को अनिवार्यतः आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आकर अपना स्पष्टीकरण (जवाब) देने के आदेश दिये गये है। कलेक्टर द्विवेदी की पांच अप्रैल 2023 को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से कराई जाएगी।

 


About Author

Harpreet Kaur

Other Latest News