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Wed, Dec 17, 2025

SIR : चुनाव आयोग ने कहा, अधिकृत आईडी देखकर ही BLO से जानकारी करें साझा, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को

Written by:Atul Saxena
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भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में अब नगर निगम आयुक्तों की भूमिका को भी जोड़ दिया है, आयोग ने मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया है ये अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य भी देखेंगे।
SIR : चुनाव आयोग ने कहा, अधिकृत आईडी देखकर ही BLO से जानकारी करें साझा, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को

मध्य प्रदेश में आज 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) SIR शुरू हो गई है,  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे स्पेशल इंटेसिव रीविमन (एसआईआर) में सहयोग करें। 

सीईओ झा ने कहा कि मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अभियान में बीएलओ 4 नवंबर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) करेंगे। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

मतदाताओं से SIR में सहयोग करने की अपील 

निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ, तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के होने वाले सदस्य का भी बनवाएं EPIC 

निर्वाचन आयोग ने कहा बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और EPIC नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँचे तथा पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकृत पहचान पत्र देखकर ही बीएलओ को जानकारी करें साझा

सीईओ संजीव कुमार झा ने बताया कि यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके। दस्तावेज़ केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ माँगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएँगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 7 फरवरी 2026 को

घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य सभी पात्र मतदाता सूची में रहें

निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे, तो सटीक एवं अपडेट जानकारी उपलब्ध कराएँ। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।