खबर का असर: नई व्यवस्था तक पुराने स्थान पर होगी स्लाटरिंग

भोपाल। एनजीटी के आदेश के बाद शहर में बंद हुए स्लाटर हाउस और इससे होने वाली मांसाहार के चाहतमंदों की परेशानियों के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रियायती आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक नगर निगम द्वारा नए स्थान पर स्लाटर हाउस के निर्माण होने तक पुराने स्थान पर स्लाटरिंग जारी रहेगी। इस मामले को लेकर पिछले दिनों विस्तृत समाचार प्रकाशित किया था।

सूत्रों के मुताबिक राजधानी के स्लाटर हाउस पर की गई तालाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, समुदाय अथवा निवासियों के खानपान से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय शासन-प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। इस लिहाज से किसी भी शहर के मांसाहारी लोगों के लिए मांस की व्यवस्था करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। ऐसे में राजधानी में करीब एक माह से बंद पड़े स्लाटर हाउस को पुन: शुरू कर पूर्ववत काम जारी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही एनजीटी द्वारा दिए गए गए निर्देश के मुताबिक स्लाटर हाउस नए स्थान पर निर्मित करने के लिए कहा गया है। एनजीटी के आदेश के मुताबिक शहर के बीच स्थित स्लाटर हाउस को स्थानांतरित कर नए स्थान पर माडर्न स्लाटर हाउस बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।


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