Smart meter : मध्य प्रदेश के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए ये अच्छी खबर है, बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है, कंपनी ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान करने जा रहा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट एलवी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी।

ऐसे समझे छूट का गणित
घोषणा के मुताबिक एल.वी.-1 घरेलू और एल.वी.-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट पीक ऑवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह एल.वी.-2: गैर-घरेलू और एल.वी.-4: एल.टी. औद्योगिक ऑफ पीक/ सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उपरोक्त दोनों ही श्रेणियों में यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड / अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी।
10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ताओं को लाभ
वहीं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जिसमें एल.वी.-1 घरेलू, एल.वी.-2 गैर घरेलू, एल.वी.-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और एलवी-4 एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऑफ पीक/ सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी।