भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) के इंदौर के पास महू में स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (Dr. BR Ambedkar University of Social Sciences) की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला को राज्य शासन ने हटा दिया गया है और विश्वविद्यालय में धारा 44 लागू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह ने इसकी अधिसूचना भी देर शाम जारी कर दी। वही प्राध्यापक शासकीय होल्कर साइंस कॉलेज डॉ. डीके शर्मा को नया कुलपति बनाया गया है। इधर, सोशल मीडिया पर आशा शुक्ला का इस्तीफा भी जमकर वायरल हो रहा है।
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राज्य शासन द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में अनियमितताओं के कारण कुलपति डॉ. आशा शुक्ला(Vice Chancellor Dr. Asha Shukla) को हटाते हुए धारा 44 लागू कर दी गई है।वही राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) ने प्राध्यापक शासकीय होल्कर साइंस कॉलेज डॉ. डीके शर्मा को डॉ. बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू जिला इंदौर का कुलपति नियुक्त किया है।
दरअसल, विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. आशा शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें इंदौर संभागायुक्त द्वारा की गई जाँच में सही पाई गई है। जाँच में पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाए व्यय, परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में भी विधिवत प्रक्रियाओं का पालन न करना, बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययन शालाओं का गठन, जाँच के दौरान शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज़ जाँच समिति को उपलब्ध नहीं कराने आदि शिकायतें सही पाई गयी थी।
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इधर, आशा शुक्ला का इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपके मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचाया है। मैं अपने निजी कारणों से अब आगे सेवाएं निरंतर रखने में असमर्थ हूं। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार कीजिए।
राज्य शासन द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में अनियमितताओं के कारण कुलपति डॉ. आशा शुक्ला को हटाते हुए धारा 44 लागू कर दी गई है।#JansamparkMP pic.twitter.com/jgWLcukPnQ
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 28, 2022
राज्य शासन द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में अनियमितताओं के कारण कुलपति डॉ. आशा शुक्ला को हटाते हुए धारा 44 लागू कर दी गई है।#JansamparkMP pic.twitter.com/qcqk2zHgtL
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