भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब हेलमेट को लेकर सख्ती (Helmet mandatory in MP) शुरू हो गई है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, पुलिस कमिश्नर इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए इसके सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा, ना ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री और ना स्कूल कॉलेज में एंट्री। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी।
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पुलिस मुख्यालय भोपाल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य बेंच में दायर एक याचिका की सुनवाई का हवाला देते हुए भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी करते हुए इस आशय के आदेश जारी किये है। आदेश में पीलीयन राइडर का भी जिक्र किया गया है।
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