Madhya Pradesh: 4 लाख हितग्राहियों को अस्थायी पर्ची जारी, फ्री राशन के लिए 31 तक जुड़ेंगे नाम

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chauhan) के निर्देश पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण के लिए 31 मई तक अस्थाई पर्ची बनाने का काम जारी है। अबतक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है जिसकी सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। इस अस्थाई पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे।इस तीन माह में यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थाई पर्ची भी जारी की जा सकेगी।

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प्रमुख सचिव खाद्य  फेज अहमद किदवई ने बताया कि मध्य  प्रदेश में 19 मई 2021 तक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है एवं नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जा रही हैं। जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से अथवा स्थानीय निकाय से प्राप्‍त कर सकता है। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण में ऐसे परिवार जिनके पास खाद्यान्न पर्ची नहीं थी, के लिए अस्थाई खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है।आवेदक अपने आवेदन 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र के साथ जमा करा सकते हैं। राज्य शासन (Madhya Pradesh Government) द्वारा इस संबंध में शेष हितग्राहियों को भी नि:शुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए अस्थाई पर्ची बनाए जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जोड़े गए परिवारों के लिए गेहूँ एवं चावल का आवंटन जारी किया गया है। आवंटित खाद्यान्न के आने की प्रत्याशा में दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न से ही हितग्राही को राशन वितरित किया जाए।

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प्रमुख सचिव खाद्य  फैज अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्चीविहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ एक घोषणा पत्र कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है भी देना होगा, के आधार पर तीन माह के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जाएगी।

POS से राशन वितरण

आदेशानुसार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन (POS Machine) से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी और कर्मचारी (Government Employee) की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि इस नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध 68 करोड़ एक लाख रूपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत मई से जुलाई तक तीन माह का खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)  के तहत हितग्राहियों को मई एवं जून 2021 दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जुलाई का खाद्यान्न जुलाई माह में ही वितरित किया जाएगा। इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह वितरित होगा।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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