कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफ़े और चार्जशीट पर कार्यवाही के आदेश दिए

Nisha Bangre

JABALPUR  NEWS : जबलपुर हाईकोर्ट ने  डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे इस्तीफ़ा मामलें में  निशा बांगरे की याचिका और सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है, कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफ़े और चार्जशीट पर कार्यवाही के आदेश दिए है,  27 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने  सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है, 27 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

क्या है मामला 

दरअसल मध्य प्रदेश में  महिला डेप्युटी कलेक्टर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था । अधिकारी ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उसके घर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में जाने की अनुमति देने से सामान्य प्रशासन विभाग ने इनकार कर दिया था। मामला छतरपुर जिले के लवकुशनगर का है। यहां एसडीएम के पद पर निशा बांगरे पदस्थ हैं। वह बैतूल जिले के आमला में 25 जून से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सर्व धर्म शांति सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहती थीं, इसके लिए उन्होंने अवकाश मांगा और आवेदन भी किया ,मगर उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस आयोजन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद निशा ने अपना  इस्तीफा शासन को सौंप दिया था लेकिन विभाग ने उनका इस्तीफा मंजूर न किया था, जिसके बाद निशा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, निशा ने इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, उनका कहना है कि वह समाज सेवा करना चाहती है लेकिन सरकार आड़े आ रही है। फिलहाल संभावना है कि वह कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतर सकती है, कांग्रेस ने अपनी 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए है मगर बैतूल की आमला सीट पर फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कांग्रेस निशा को मौका दे सकती है लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।

 


About Author
Avatar

Sushma Bhardwaj

Other Latest News