Sat, Dec 27, 2025

मृत बंदी की धर्मपत्नी को क्षतिपूर्ति के रुप में मिले पांच लाख रूपये, म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने की थी अनुशंसा

Written by:Sushma Bhardwaj
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मृत बंदी की धर्मपत्नी को क्षतिपूर्ति के रुप में मिले पांच लाख रूपये, म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने की थी अनुशंसा

BHOPAL NEWS : म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा केन्द्रीय जेल, उज्जैन में निरूद्ध एक विचाराधीन बंदी की मृत्यु के संबंध में राज्य शासन को अनुशंसा करने पर मृतक बंदी की धर्मपत्नी को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान हो गया है।

यह था मामला 

मामला उज्जैन जिले का है। आयोग के प्रकरण के अनुसार  केन्द्रीय जेल, उज्जैन में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सिराजुद्दीन उर्फ सिराज द्वारा जेल में दो नवम्बर 2020 को आत्महत्या कर ली थी। जेल अधीक्षक से सूचना मिलने पर आयोग ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की निरंतर सुनवाई की। आयोग ने राज्य शासन को अंनुशंसा की थी कि मृत विचाराधीन बंदी के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि दे दें। अपनी अनुशंसा में यह भी कहा कि राज्य शासन चाहे, तो यह राशि दोषी लोक सेवकों से वसूल कर सकता है। अंततः आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा मृत बंदी की धर्मपत्नी समीम बी को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। मृतक की धर्मपत्नी को मुआवजा राशि मिल जाने से आयोग में यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।