Transfer News : कर्मचारी यूनियन नेताओं को तबादलों में छूट, इस तारीख तक भेजना होंगे नाम, आदेश जारी

राज्य शासन के सभी विभाग इस समय कार्य सुविधा और शासन की स्थानांतरण नीति के नियमों के तहत तबादला सूची तैयार कर रहा है, स्वैच्छिक तबादलों के सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जा रहे हैं, मंत्रियों की अनुशंसा भी ऑनलाइन वाली ही मान्य होंगी । 

मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सभी विभाग तेजी से तबादला सूची तैयार करने में लगे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पर 30 मई तक का ही समय है, शासन ने 1 मई से 30 मई तक तबादलों से बैन हटाया है, आदेश में मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के नेताओं को तबादलों में नियमानुसार छूट देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए 20 मई तक शासन के पास ऐसे यूनियन पदाधिकारियों के नाम पहुंचना जरूरी है, उसके बाद विचार नहीं किया जायेगा।

30 अप्रैल को प्रदेश की डॉ मोहन यदव सरकार ने तबादला नीति 2025 को मंजूरी दी, 1 मई से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई जो 30 दिन चलेगी। पहली बार 3 की जगह चार स्लैब बनाए हैं। कैबिनेट ने तय किया कि 30 मई की रात 12 बजे तक विभागीय मंत्री, प्रभारी मंत्री और विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों के प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता और पात्रता के आधार पर निर्णय लेकर हर हाल में अनुशंसा पत्र जारी करने होंगे।

MPGAD का कर्मचारी यूनियन नेताओं के तबादलों के सम्बन्ध में आदेश जारी    

तबादला नीति में मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के लिए भी अलग से निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश शासन  के सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट देने के संबंध में आदेश जारी किया है। GAD ने तबादला नीति 2025 के बिंदु क्रमांक 33 का उल्लेख करते हुए कर्मचारी नेताओं को तबादलों में छूट देने का आदेश दिया है।

चार वर्ष तक छूट मिलने का नियम, इसके बाद ट्रांसफर संभव 

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि राज्य शासन से पत्राचार करने को मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरान्त स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् चार वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। चार वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

जिन पदाधिकारियों की जानकारी GAD के पास वही छूट के हकदार 

आदेश में GAD ने कहा कि संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हों उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

20 मई तक भेजने होंगे नाम, उसके बाद नहीं होगा  विचार 

इसलिए मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रदेश / संभाग/जिला / तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के पदाधिकारियों का निर्वाचन/मनोनयन नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश की एकजाई रूप से अपडेट जानकारी 20 मई 2025 के पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दें। यह सूची निश्चित समयावधि में ही स्वीकार की जाएगी। इसके बाद प्राप्त सूची पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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