Transfer News : मध्य प्रदेश शासन द्वारा तबादला नीति 2025 मंजूर किये जाने और एक महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद राज्य में तबादला एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है, इसी क्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किये हैं।
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जरी तबादला सूची में लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, वार्ड बॉय, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियोग्राफर, भृत्य अदि शामिल हैं, इस लिस्ट में कुल 29 कर्मचारियों के नाम शामिल हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया गया है।

एक सप्ताह में करना होगा कार्यमुक्त
आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिस कर्मचारी का तबादला हुआ है उसे एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाए। ये उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा।
अधिकारियों को विभाग ने दिए ये निर्देश
ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का जारी यूनिक एम्पलाय कोड (जिससे उनका वेतन निकलता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। इसी तरह कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी स्थानांतरण पर आये कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुनिश्चित करें कि संबंधित का यूनिक एम्पलाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है एवं उनके अधीन संबंधित पद रिक्त है।