मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का क्रम जारी है, तबादला नीति मंजूर किये जाने के बाद 1 मई से 30 मई तक तबादलों पर लगी रोक हटाई गई है, इस अवधि में कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा जिसका विस्तृत ब्योरा सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग विभाग अपने यहाँ ऑनलाइन आवेदन मंगा रहे हैं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने NHM में संविदा पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर प्रदेश के जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं, निर्देशों में बिन्दुवार तबादलों के विषय में प्रक्रिया समझाई गई है

NHM ने CMHO को दिए ये निर्देश
- जिला अंतर्गत किये गये स्थानांतरण अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति (कलेक्टर) के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होंगे।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय द्वारा किये गये स्थानांतरणों का परीक्षण करने उपरांत ही जिला अंतर्गत स्थानांतरण किया जाना सुनिश्चित् करें, किसी भी स्थान पर दोहरी पदस्थापना की समस्त जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।
- आपसी सहमति के स्थांनातरण हेतु कर्मचारियों के ऑनलाईन आवेदन की बाध्यता नहीं रहेगी।
- पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण करते समय यह ध्यान रखा जावे कि यदि आवेदक द्वारा चाही गई संस्था में राज्य स्तर से स्थानांतरण उपरांत संस्था रिक्त नहीं है तो वर्तमान में रिक्त संस्था पर आवेदक की लिखित सहमति प्राप्त कर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- जिला अंतर्गत स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन की बाध्यता नहीं होगी किन्तु ऑनलाईन आवेदकों को स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जावे।
- जिला स्तरीय स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.05.2025 से 30.05.2025 तक जारी किया जाना सुनिश्चित् करें, किसी भी स्थिति में दिनांक 30.05.2025 के उपरांत जारी किये गये स्थानांतरण आदेश मान्य नहीं होंगे।
- स्थानांतरण उपरांत कर्मचारियों की एनएचएम आईडी स्थानांतरित करने हेतु राज्य स्तर पर 07 दिवस के भीतर जानकारी भेजना सुनिश्चित् करें ताकि कर्मचारियों की आईडी स्थानांतरित की सकें।
1 मई से 30 मई तक हो सकेंगे तबादले
- मध्य प्रदेश में तबादला नीति स्वीकार किये जाने केबाद तबादलों से एक महीने के लिए रोक हटा ली गई है। इसके तहत 1 से 30 मई तक तबादले हो सकेंगे।
- प्रत्येक पद/संवर्ग में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे।
- पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे।
- नई नीति के तहत कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे।
- मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के ट्रांसफर कर सकेंगे। वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे।