‘बच्चों की सुरक्षा स्कूल की जिम्मेदारी, बसों में हो यह इंतजाम’, परिवहन आयुक्त ने जारी की एडवाइजरी

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भोपाल| मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की जांच शुरू हो गयी है| वहीं परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने स्कूल प्रबंधन और बस संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है| न्यायालयों, केंद्र और राज्य सरकार और परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों पर आधारित एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमे स्कूल बस संचालक द्वारा स्कूल बस में कई मापदंडों की पूर्ति आवश्यक की गई है। 

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधान अनुसार बसों के आगे और पीछे बड़े व स्वच्छ अक्षरों में ‘स्कूल बस‘ लिखा होना अनिवार्य है, वहीं बसों का रंग पीला होगा, इसके अलावा यदि स्कूल बस किराए की है, तो उस पर आगे एवं पीछे ‘विद्यालय सेवा‘ में आन स्कूल ड्यूटी लिखा जाए। विद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किसी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाए जाए। प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए फस्र्ट एड बाक्स की व्यवस्था की जाए।  


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