गिफ्ट में किससे मिली संपत्ति, IAS को बताना होगा नाम-पता और रिश्ता

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भोपाल। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को अब दान या उपहार में मिली सम्पति का ब्योरा भी देना होगा| अफसरों को उपहार देने वाले व्यक्ति से अपना रिश्ता उपहार देने वाले का पता नौकरी या व्यवसाय की जानकारी देनी होगी| उपहार में अचल संपत्ति किससे मिली, उसका नाम, पता और रिश्ता बताना होगा। आमतौर पर अधिकारी दान, विरासत, उपहार या लीज में मिली अचल संपत्ति का ब्योरा तो दे देते हैं पर जिससे वह मिली उसकी जानकारी नहीं देते। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को इस बार विशेष निर्देश जारी किए हैं और इसमें ऐसे 10 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर जानकारी देने को कहा गया है जिनका उल्लेख करना आईएएस अफसर अक्सर भूल जाते हैं| सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अफसरों को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि वर्ष 2019 का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन 31 जनवरी तक हर हाल में भर दिया जाए। यदि अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी जाती है तो पदोन्न्ति में कठिनाई आ सकती है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच स्पेरो सॉफ्टवेयर में वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण देना होता है|  इसमें अब संपत्ति, जहां है उसका पूरा ब्योरा, संपत्ति खरीदी का मूल्य, हर साल होने वाली आमदनी, मौजूदा मूल्य, जिसके नाम से है उससे संबंध, संपत्ति हासिल करने का प्रकार और यदि दान, उपहार में प्राप्त हुई है तो जिससे मिली है उसका नाम-पता और रिश्ता बताना होगा।

बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा पिछली बार जो ब्योरा भेजा गया था तो कुछ मामलों में अचल संपत्ति से जुड़ी सूचनाएं अधूरी थीं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एतराज जताया था। संपत्ति का ब्योरा देते समय अफसर जानबूझकर अपनी आवश्यक जानकारियां छुपाते हैं या उनका ब्यौरा नहीं देते हैं इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को इस बार विशेष निर्देश जारी किए हैं और इसमें ऐसे 10 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर जानकारी देने को कहा गया है| 


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