भोपाल।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नए मरीज मिल रहे है और आंकड़ा साढे़ तीन हजार के करीब पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे मामले प्रशासन की चिंता बढ़ाए हुए है,ऐसे में जिला प्रशाासन ने भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागी होंगे।
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि यदि केस बढ़े तो इब्राहिमगंज की तरह अन्य क्षेत्रों को भी लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए लोग गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। इससे पहले शुक्रवार को भोपाल में 7 दिन के लिए लॉकडाउन का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कलेक्टर ने कहा है कि यह भ्रामक जानकारी है। इसे फैलाने वाले पर साइबर सेल और पुलिस कार्रवाई करेगी।भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे।
शर्तों के साथ कर्फ्यू
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक आने वाले प्रत्येक रविवार को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन परिवहन लोडिंग अनलोडिंग कार्य व्यक्तियों के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे पूर्व में जारी आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अधीन पूर्ववत जारी रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागी होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से भोपाल नगर सीमा क्षेत्रों में दी जाए एवं आदेश की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर, पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए।
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अविनाश लवनिया ने हनुमान गंज थाना अंतर्गत इब्राहिम गंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश केवल इब्राहिम गंज क्षेत्र पर लागू है, “पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।” शेष दिन पूर्व में जारी किये गए आदेशानुसार दुकानें खोली जा सकेंगी। लॉक डाउन के आदेश केवल हनुमानगंज थाना अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र की सीमा में 12 जुलाई प्रातः 5 बजे से 19 जुलाई रविवार को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर, दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे। बेरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा।
झूठी खबर वायरल करने पर होगी सख्त कार्यवाही – कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने कोविड-19 सहित अन्य आदेशों को सोशल मीडिया एवं व्हाट्स एप ग्रुप पर भ्रामक जानकारी फैलाने तथा वायरल करने पर साइबर सेल और पुलिस को संबंधित व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में उन्होंने साइबर सेल और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है की ऐसे व्यक्ति पर नज़र रख कर उस पर कड़ी कार्यवाही की जाये। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश धारा 144 अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र में लॉक डाउन करने के आदेश को परिवर्तित कर गलत खबर बनाकर व्हाट्स एप और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस और साइबर सेल को निर्देशित किया है की ऐसी अफवाह अथवा भ्रामक खबर वायरल करने वालो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये।