सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वित्त विभाग ने जारी किया ये आदेश

जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, अन्यथा विनिश्चित न करे, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार 05 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

Pooja Khodani
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Govt employee news

MP Employees News : मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल से विभाग को बिना जानकारी दिए लापता या गायब कर्मचारियों को अब विभाग “डाइस नान” घोषित करेगा।30 साल पुराने नियमों का हवाला देते हुए वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को 5 साल तक राज्यपाल की बिना अनुमति अवकाश वाले कर्मचारियों की जानकारी जुटाना के आदेश दिए हैं

दरअसल, साल 1994 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि राज्यपाल बिना किसी विशेष परिस्थिति के संबंधित व्यक्ति को 5 साल के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं करते हैं. ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को डाइस नान श्रेणी में शामिल किया जाएगा।  डाइस नॉन से जुड़े हुए संबंधित मामलों को विभागीय स्तर के साथ प्रशासकीय स्तर पर निपटने के लिए भी वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं।

क्या लिखा है वित्त विभाग के आदेश में

  • राज्य शासन के कार्मिकों की कर्तव्य से लगातार अनुपस्थिति के संबंध में मूलभूल नियम 18 में प्रावधान है कि “जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, अन्यथा विनिश्चित न करे, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार 05 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
  • कार्मिक की अनुपस्थित अवधि जो कि अवकाश स्वीकृति से आच्छादित नहीं है, के मृत द्विवस (डाइस नॉन) के रूप में निराकरण करने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा प्रशासकीय विभागों को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं ।
  • मृत दिवस (डाइस नॉन) के 05 वर्ष की अवधि तक के निराकरण ही प्रशासकीय विभाग स्तर से किया जा सकताहै, इससे अधिक अवधि के प्रकरणों में मंत्रि-परिषद से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक है , प्रस्ताव वित्त विभाग को परामर्श के लिए भेजे जाते हैं ।
  • मृत दिवस (डाइस नॉन) अवधि के निराकरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश परिपत्र दिनांक 20.12.994 में अधिकतम सीमा अवधि अंकित नहीं होने से प्रशासकीय विभागों को उक्त अनुक्रम में पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वित्त विभाग ने जारी किया ये आदेश


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