MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

Sanjucta Pandit
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MP Highcourt News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बहोरनपुर के कलेक्टर पर 50,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को यह भी अनुमति दी गई है कि वह चाहे तो कलेक्टर से यह राशि व्यक्तिगत तौर पर वसूल सकते हैं।

बता दें कि मामला वनों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम ने वनों की अवैध कटाई के खिलाफ जिला प्रशासन और वन विभाग को शिकायत दी थी।

जानें मामला

इस शिकायत का निराकरण नहीं किया गया और अंतराम पर ही FIR दर्ज की गई। साथ ही जिलाबदर की कार्रवाई की गई। बता दें कि पुलिस और वन विभाग ने 11 मामले दर्ज किए। दरअसल, पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था। इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ता ने जाहिर की खुशी

आदेश के खिलाफ अंतराम आवासे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है। वहीं, याचिकाकर्ता अंतराम ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।

जबलपुर, संदीप कुमार


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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