खनिज विभाग का एक्शन, अवैध उत्खनन व परिवहन के 405 मामलों में FIR

CHATARPUR

छतरपुर, संजय अवस्थी। खनिज का अवैध परिवहन (Illegal Transport) और उत्खनन (Excavation) करने वाले जेल भेजे जाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के आदेश व सीजेएम छतरपुर (CJM Chhatarpur) विपिन भदौरिया के निर्देश पर खनिज विभाग (Mineral Department) 405 मामलों में आईपीसी की धारा 379 (IPC Section 379) के तहत चोरी का केस दर्ज किया जा रहा है।

जनवरी (January) 2020 से अबतक दर्ज हुए इन मामलों में खनिज नियम के तहत जुर्माना के अलावा चोरी का केस दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। अबतक 62 मामलों में केस दर्ज हो गए है, वहीं बाकी मामलों में विभिन्न थानों में केस दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। तीन साल की जेल की सजा वाले इन मामलो के आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)