9वीं की छात्रा से रेप के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

छतरपुर। कक्षा 9वीं की 14 वर्षीय छात्रा को भगाकर एक माह तक रेप करने के मामले में न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपित को दस साल की कठोर कारावास के साथ 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 9वीं की छात्रा के पिता ने कोतवाली थाना में सूचना दर्ज कराई कि 7 अक्टूबर 2017 को सुबह 10 बजे उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। उसी दिन उसकी बेटी ने उसे मोबाइल से बताया कि छतरपुर का रहने वाला अंकित सेन उसे भोपाल ले जा रहा है और मोबाइल काट दिया। स्कूल में जाकर पता किया तो पीडि़त छात्रा स्कूल नहीं पहुंची थी। अंकित भी अपने घर पर नहीं मिला। एसआई रुपनारायण पटैरिया ने विवेचना के दौरान पीडि़त छात्रा को दस्तयाब किया। छात्रा ने पूछताछ पर बताया कि अंकित ने उसे प्रसाद में मिलाकर कुछ खिला दिया था और उसे भोपाल होते हुए दिल्ली ले गया। दिल्ली में अंकित उसके साथ एक माह तक एक कमरे में रेप करता रहा। और बाद अंकित उसे छतरपुर में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।


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