MP News : 10 मार्च को सीएम करेंगे अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण, 30591 हितग्रहियों को मिलेगा हितलाभ

संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं।

Pooja Khodani
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Mohan cabinet meeting

Chief Minister Sambal 2.0 Scheme : 10 मार्च का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास होने वाला है। इस दिन पीएम नरेन्द्र मोदी वर्चुअली ग्वालियर के एयर टर्मिनल का उदघाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण वितरण करेंगे। इस दौरान 30 हजार 591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ रूपये का हितलाभ मिलेगा।

 10 मार्च को 30591 श्रमिक परिवारों को मिलेगा 678 करोड़ का हितलाभ

दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव 10 मार्च को ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण करेंगे। प्रदेश के 30 हजार 591 प्रकरणों में सहायता राशि 678 करोड़ रू सिंगल क्लिक से हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम में मप्र भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, संबल योजना और मप्र श्रम कल्याण मण्डल की योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये जायेंगे।प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ संबल योजना में अब तक कुल 5 लाख 25 हजार से अधिक प्रकरणों में 4 हजार 900 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ वितरित किये जा चुके है।

क्या है संबल योजना

  1. संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं।
  2. स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रूपये तथा अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं।
  3. श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। मध्यप्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

7 लाख श्रमिकों के हित में 7 योजनाओं का संचालन

  • मध्य प्रदेश वन संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के 41 लाख 35 हजार व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जा चुका है।
  • प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 17 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिये मंडल के माध्यम से 19 योजनाएं संचालित हैं।
  • इनमें से अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता प्रदान की जाती है।
  • म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल द्वारा राज्य के संगठित क्षेत्र के लगभग 7 लाख श्रमिकों के हित में 7 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, छात्रवृत्ति, अंत्येष्टि सहायता, उत्तम श्रमिक एवं श्रमिक साहित्य पुरूस्कार योजनाएं प्रमुख है।

 

 


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