पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा, निलंबित

Atul Saxena
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने बुरहानपुर के एडिशनल एसपी  अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यायलय नयियिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर मध्य प्रदेश द्वारा परिवाद प्रकरण आर टी सी क्रमांक 1101402/2014 पूरनलाल विरुद्ध अभिषेक दीवान में 29 नवम्बर 2021 को निर्णय पारित कर अभियुक्त अभिषेक दीवान तत्कालीन एसडीओपी बड़ौदा जिला श्योपुर (वर्तमान एडिशनल एसपी बुरहानपुर) को IPC की धारा 323 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड और IPC की धारा 342 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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इसलिए राज्य शासन अभिषेक दीवान तत्कालीन एसडीओपी बड़ौदा जिला श्योपुर (वर्तमान एडिशनल एसपी बुरहानपुर ) को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (ख) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है , निलंबन अवधि में अभिषेक दीवान का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान अभिषेक दीवान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा, निलंबित


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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