MP : अब जेल में कैदियों की परिजनों से हो सकेगी मुलाकात, इन नियमों का करना होगा पालन

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दमोह, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के चलते 25 मार्च से मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) की तमाम जेल पर राज्य शासन द्वारा ताले लगा दिए गए थे। जिनमें परिजनों से कैदियों (The prisoners) के मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। जिसके साथ ही मध्य प्रदेश की जेल (MP Jail) एक बार फिर से कैदियों के परिजनों के लिए खोल दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद 1 नवंबर से परिजन कैदी से मुलाकात कर पाएंगे। इसके लिए कोरोना के गाइडलाइन (Corona guideline) का पालन सख्ती से करना होगा।

दरअसल राज्य शासन (State government) द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 31 अक्टूबर तक परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद आज ये रोक खत्म कर दी गई है। रोक खत्म होने के साथ ही 1 नवंबर से परिजन अब कैदियों के साथ मुलाकात कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक बार और दंडनीय बंदियों को 15 दिन में एक बार मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही एक बंदी से दो व्यक्तियों को ही मुलाकात की इजाजत मिलेगी।


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Kashish Trivedi

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