दतिया, राहुल ठाकुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाहों पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब दतिया जिले में लापरवाही पर गाज गिरी है। निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर दो शिक्षकों शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय सेवढ़ा के प्राथमिक शिक्षक त्रिलोकीनाथ शर्मा और हाई स्कूल (School) सलेतरा के माध्यमिक शिक्षक आनंद स्वरूप यादव को निलंबित कर दिया गया है।यह कार्रवाई दतिया कलेक्टर (Datia Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने की है।
दरअसल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार (Collector and District Election Officer Sanjay Kumar) ने नगरीय निकाय (Urban body elections) के निर्वाचन हेतु 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय सेवढ़ा के प्राथमिक शिक्षक त्रिलोकीनाथ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित(suspended) कर दिया है। शर्मा का निलंबन काल मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) दतिया (Datia) रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण जैसे कार्य हेतु वार्ड नम्बर 12 के मतदान केन्द्र संख्या 22 पर ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने पर तहसीलदार सेवढ़ा के प्रस्ताव पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने एवं आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में हाई स्कूल (School) सलेतरा के माध्यमिक शिक्षक आनंद स्वरूप यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) दतिया रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्य के लिए हाई स्कूल सलेतरा के माध्यमिक शिक्षक आनंद स्वरूप यादव की ग्राम पंचायत सलेतरा में ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन आनंद स्वरूप यादव द्वारा पुनरीक्षण कार्य से संबंधित सामग्री प्राप्त न करने एवं निर्वाचन नामावली सामग्री प्राप्त न करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवेहलना करने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण भाण्ड़ेर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर की गई है।