दतिया : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पास्को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

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Datia Death Punishment : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने के आरोपी को पास्को न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई एवं 18 हजार रुपये का अर्थ दण्ड किया है। दुष्कर्म एवं हत्या करने के आरोपी को माननीय विशेष पास्को एक्ट न्यायालय रामायण जयंत मित्तल ने आरोपी को गंभीर अपराध सिद्ध होने पर मृत्युदंड की सजा सुनाई है एवं ₹18000 का अर्थदंड किया है।

यह था मामला

मालूम हो कि आरोपी छत्रपाल रावत ने नाबालिक बच्चे के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि करीब 6 माह पूर्व मई के माह में 8 मई 2022 को गोराघाट थाना क्षेत्र के एक ग्राम में पीड़ित अपने परिवार में बच्ची के साथ अपने साडू भाई की रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। जहां पर शादी समारोह में शामिल होने के बाद शादी की सारी रस्में चल रही थी कि रात के समय जब पीड़ित परिवार एवं उसकी बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी आरोपी छत्रपाल रावत पुत्र रणवीर सिंह रावत 29 वर्ष निवासी ग्राम बांसगढ़ करैरा जिला शिवपुरी, 9 वर्षीय नाबालिग बालिका को नींद में उठाकर ले गया था तथा नहर की झाड़ियों के पास आरोपी ने नाबालिक बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी थी तथा फरार हो गया था। जब बालिका की मां को बच्ची अपने पास नहीं मिली तो उसने सभी रिश्तेदारों में इसकी पूछताछ एवं खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पर पता नहीं चल सका, तो इस बात की जानकारी उसने अपने पति एवं भाई को दी। काफी तलाश करने के बाद उन्होंने बालिका की सुबह खोजबीन की तो सुबह करीब 11:00 बजे के लगभग नहर के पास बनी झाड़ियों में बालिका का शव मृत अवस्था में पड़ा मिला। जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे तथा रक्तरंजित अवस्था में मृत पड़ी हुई थी।

दुष्कर्म के बाद हत्या

इस मामलें में प्रथम दृष्टया दुष्कर्म एवं हत्या का घटनाक्रम सामने आया था। घटना की जानकारी लगने पर गोराघाट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 एबी 302 एवं 5, 6 पास्को एक्ट के अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला विशेष न्यायालय पास्को एक्ट में विचाराधीन था, जो आज माननीय न्यायधीश रमाजयंत मित्तल के द्वारा प्रकरण में अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी के द्वारा सभी गवाहों, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ तर्कों को प्रस्तुत किया। जिससे सहमत होते हुए न्यायाधीश महोदय ने आरोपी छत्रपाल रावत को बालिका की नृशंस हत्या एवं अमानवीय बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है वही ₹18000 का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को प्रतिकार योजना 2018 के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की प्रतिकर स्वरूप राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया है। इस न्यायालीन मामले की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संचिता अवस्थी ने दी है।

दतिया से सत्येन्द्र रावत की रिपोर्ट 


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Harpreet Kaur

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