दतिया,सत्येन्द्र सिंह रावत
दतिया में एक जमीनी विवाद पर सेवड़ा न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए आदेश के बाद किये गये क्रियान्वयन यानी सीमांकन पर राजस्व न्यायालय कार्यालय तहसीलदार इंदरगढ़ द्वारा स्टे देकर यथास्थिति बना दी गई है। तहसील कार्यालय इंदरगढ़ ने एक जमीनी मामले में स्थगन आदेश जारी कर यथास्थिति कर दी है।
मामला धीरपुरा के ग्राम जुझारपुर का है। जिस पर प्रार्थी नवल कुशवाह द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए कलेक्टर के नाम आवेदन देकर कार्यवाही एवं न्याय की गुहार लगाई गई है। प्रार्थी नवल कुशवाह द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन में बताया गया है कि न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सेवड़ा द्वारा अपीलार्थी सुक्की पुत्र हरभजन, पूरन पुत्र हरभजन, नवल पुत्र पूरन, लक्ष्मण पुत्र पूरन, जाती कुशवाह एवं जानकी पति हरदास, राजन पुत्र हरदास, रामप्रकाश पुत्र हरदास निवासीगण ग्राम जुझारपुर तहसील इंदरगढ़ के पक्ष में तथा नरेंद्र पुत्र बनबाली, बनबाली कमरिया निवासी जुझारपुर, रघुनाथ पुत्र मोतीलाल कमरिया निवासी ग्राम उचिया तहसील इंदरगढ़ के विरुद्ध करते हुए लेख किया है कि दतिया मप्र स्थित आराजी नम्बर 934, 945 क्रमशः रकबा नम्बर 0.57, 0.33 के अपीलार्थी स्वत्य एवं आधिपत्य धारी घोषित किया जाता है। प्रमाणित होता है ओर बाढ़ग्रस्त भूमि के मात्र अपीलार्थी वादिगण ही स्वमित्य व आधिपत्य धारी काबिज मालिक स्वामी है। वही न्यायालय ने अधिकार विहीन प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह के पक्ष में किया गया नामान्तरण शून्य घोषित कर अपीलार्थी रघुनाथ सिंह के पक्ष में किया गया एवं विक्रय पत्र दिनाँक 20,04,2012 से मुक्त कर दिया है। इस मामले में अपीलार्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने के बाद विरोधी पक्ष प्रतिवादीगण नरेंद्र सिंह द्वारा एसडीएम न्यायालय में एक आवेदन रोक लगाने के लिए दिया गया था। जिस पर एसडीएम न्यायालय ने उक्त आवेदन गुमराह करना पाया। जिसमे एसडीएम द्वारा सीमांकन पर कोई रोक न लगाने सबंधी पत्र 16,07,2020 को जारी सीमांकन आदेश दिया गया। जिस पर राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा ग्राम जुझारपुर की उक्त जमीन का सीमाकन कराकर कब्जा आवेदक पूरन कुशवाह को सोप दिया गया। इसके बाद इस अमल पर कार्यालय तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवड़ा का पत्र के सन्दर्भ का हवाला देते हुए अपिलांट नरेन्द्र सिंह के अपील ओर मौखिक निवेदन पर उक्त जमीन के सम्बंध में दिनांक 27,07,2020 क्रियान्वयन स्थगित कर यथास्थिति का आदेश कर दिया। तहसीलदार द्वारा क्रियान्वयन पर स्टे लगाने के पर नवल कुशवाह द्वारा विधि के विपरीत कार्य करने का लगाया है ओर कलेक्टर से न्याय देने की मांग की है।